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Hapur: सिंभावली शुगर्स से मालिकाना हक छीना, कंट्रोलर की नियुक्ति, बैंक ऋण न चुकाने पर कोर्ट का आदेश
Hapur News: न्यायालय के आदेश पर प्रबंध कमेटी को भंग कर दिया गया है। मिल के कार्यभार के लिए कंट्रोलर की नियुक्ति की गई है।
Hapur News: पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरिएंटल बैंक) से वर्ष 2007 एवं 2012 में लिए गए 103 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ प्रयागराज द्वारा निर्णय सुनाते हुए सिंभावली शुगर लिमिटेड से मालिकाना हक छीन लिया है। न्यायालय के आदेश पर प्रबंध कमेटी को भंग कर दिया गया है। मिल के कार्यभार के लिए कंट्रोलर की नियुक्ति की गई है।
इस वजह सें न्यायालय नें की कार्यवाही
सिंभावली शुगर ग्रुप की हापुड़ के ब्रजनाथपुर, सिंभावली और बहराइच के चिलवरिया में शुगर मिल हैं। समय समय पर चीनी मिल ने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया था। वर्तमान में सात बैंकों का करीब 1400 करोड़ रुपये मिल पर बकाया है। वहीं, जिले की दोनों मिलों सिंभावली एवं उसकी दूसरी यूनिट ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर 309 करोड़ रुपये किसानों के भुगतान बकाया है। ओरियंटल बैंक आफ कामर्स की करीब 103 करोड़ की देनदारी मिल पर है। ऋण का भुगतान न होने पर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ बैंक ने न्यायालय की शरण ली थी।
बृहस्पतिवार को आरियंटल बैंक आफ कामर्स की करीब 103 करोड़ की देनदारी के मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने मिल प्रबंधन को तगड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने मिल से बैंक का रुपया लौटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही मिल का कंट्रोलर दिल्ली सुंदर विहार के अनुराग गोयल को कंट्रोलर नियुक्त कर दिया है।
क्या कहते है शुगर मिल के सीजीएम?
सिंभावली चीनी मिल के सीजीएम करण सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद में सिंभावली शुगर ग्रुप की प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया गया है। कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद कार्यभार उन्हें सौंप दिया जाएगा।