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Hapur News: कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने जारी किए निर्देश, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Hapur News: एसपी अभीषेक वर्मा ने आगामी कांवड़ यात्रा में डीजे पर हुंड़दंग रोकने के लिए निर्देश जारी किया है। इस संबंध में एसपी ने 150 डीजे संचालकों को पत्र लिखकर सूचना दी है।
Hapur News: कांवड़ यात्रा में डीजे पर हुड़दंग करने वालों पर इस बार सख्ती बरती जाएगी। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद हापुड़ पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। हापुड़ पुलिस के द्वारा थाना प्रभारियों के जरिये डीजे संचालकों की मीटिंग बुलाई गई है। जिसमें डीजे पर हुड़दंग करने और करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ में डीजे की हाइट भी तय कर दी गई है ताकि यात्रा में किसी हादसे से बचा जा सके।
150 डीजे संचालको को भेजा नोटिस
इस सबंध में आदेश प्राप्त होने के बाद एसपी अभिषेक वर्मा ने सभी अधिकारीयों सहित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारियों द्वारा 150 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर इस सबंध में जानकारी दी जा रही है। वहीं भारतीय न्याय सहिंता बीएनएस की धारा 292 के तहत तय मानक के विरुद्ध तेज ध्वनि यंत्र बजाने पर एक हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार इस अपराध को करने पर धारा 293 के तहत संचालक पर पांच हजार का जुर्माना सहित छह माह के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
क्या बोले पुलिस के जिम्मेदार?
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि डीजे की हाइट इस बार जमीन से 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। साउंड और उन्हें कैरी करने वाले व्हीकल को लेकर गाइडलाइन स्पष्ट कर दी गई है। उन्होंने इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की हिदायत दी है और कहा है कि डीजे पर हुड़दंग करने वालों पर तो एक्शन लिया ही जाएगा। साथ ही डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं सर्किलवार सीओ सहित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में तेज ध्वनि यत्र संचालको के साथ बैठक करें। उन्हें नए नियमों की जानकारी देकर उल्लंघन पर कार्यवाही के बारे में भी जानकारी दी जाए। किसी भी हाल में आदेश का उल्लंघन नहीं होने दिया जाए।