TRENDING TAGS :
Hapur News: ट्रैफिक पुलिस नें तीन महीने के लिए DL किये सस्पेंड, 60 वाहन चालकों पर कार्रवाई
Hapur News: ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ गए लोगों का लाइसेंस निलंबित करते हुए उन्हें हिदायत भी दी। जिन लोगों के लाइसेंस निलंबित हुए हैं, यदि वह भविष्य में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दोबारा पकड़े गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
Hapur News: शराब पीकर व खतरनाक तरीके सें गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। चेकिंग के दौरान अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को निलंबित कर आरटीओ भेजा जा रहा है। जनपद में शराब पीकर गाड़ी चलाना अब महंगा पड़ सकता है। शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का सेवन करने वाहन चलाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है।
संभागीय परिवहन करेगा डीएल पर कार्यवाही
ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 60 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित कर संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भेजे गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस सतर्क है। समय-समय पर हेलमेट को लेकर स्कूलों और तिराहों चौराहों पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जनपद के तिराहे-चौराहों पर अभियान चलाकर लोगों को हिदायत दी गई थी कि शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर गाड़ी न चलाएं। पुलिस अब सख्त चेकिंग अभियान चलाकर जनपद में अभियान चला रही है।
क्या बोले हापुड़ ट्रैफिक सीओ
सीओ ट्रैफिक आशुतोष शिवम ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर पांच माह में तेज गति सें वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया था। जिसमें इस वर्ष जनवरी से अब तक 60 लोगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है। जिन पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई अभी जारी है। जिन लोगों के चेकिंग दौरान डीएल के डिटेल मिले थे, उनके डीएल को जब्त कर निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट बनाकर परिवहन अधिकारी को प्रेषित की गई है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने लोगों सें अपील करते हुए कहा की शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।
तीन माह के लिए डीएल किया निरस्त
ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ गए लोगों का लाइसेंस निलंबित करते हुए उन्हें हिदायत भी दी। जिन लोगों के लाइसेंस निलंबित हुए हैं, यदि वह भविष्य में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दोबारा पकड़े गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर डीएल को तीन माह के लिए निरस्त किया गया है।