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Hapur News: डीजे बजाने से बोर्ड परीक्षार्थियों को हुई परेशानी, तो पुलिस करेगी कार्यवाही

Hapur News: एसपी ने बताया कि परीक्षार्थी के पड़ोस में तेज आवाज में डीजे या अन्य किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजता है, तो बच्चे डायल 112 पर शिकायत करें।

Avnish Pal
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Published on: 22 Feb 2024 2:20 PM IST
Hapur News
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Hapur News: यूपी में आज यानि गुरुवार (22 फरवरी) से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा के दौरान पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर हापुड़ पुलिस ने रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

43 केंद्रो पर हुई आज परीक्षा शुरू

आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में 43 केंद्रों पर दो पालियो में दसवीं और 12 वीं के 29568 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया परीक्षा की वजह से सभी परीक्षार्थियों को शांत माहौल की जरूरत होगी। इसके लिए जनपद के सभी थाना प्रभारियों कों निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल व डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी करके उन्हें बताएं कि रात 10 बजे से डीजे का इस्तेमाल और अन्य किसी प्रकार का शोर न करें।


जनपद की पुलिस ने पत्र किया जारी

हापुड़ पुलिस ने पत्र जारी कर डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। पत्र जारी कर बताया गया कि गुरुवार से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी थाने के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर यह निर्देशित करें कि रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे के बीच किसी तरह के ध्वनि यंत्र को तेज आवाज में नहीं बजाया जाएगा।

तेज ध्वनि बजाने पर होगी कार्रवाई

एसपी ने बताया कि परीक्षार्थी के पड़ोस में तेज आवाज में डीजे या अन्य किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजता है, तो बच्चे डायल 112 पर शिकायत करें। शिकायत के कुछ देर बाद डायल 112 मौके पर पहुंच कर वीडियोग्राफी करेगी। उसके बाद डीजे और साउंड सिस्टम को बंद कराएगी। एसपी ने कहा कि तेज आवाज में गाना बजाने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम के तहत कर्रवाई होगी। वहीं, ध्वनि प्रदूषण नियम- 2000 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

हर व्यक्ति छात्रों के प्रति जिम्मेदार बनें

एसपी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी अहम होता है। इस दौरान उन्हें कड़ी मेहनत करके परीक्षा देनी होती है। इसलिए देर रात से लेकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि तेज, आवाज में म्यूजिक या शोर-शराबा करके परेशानी का कारण न बनें। कहीं भी नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्यवाही होंगी।



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Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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