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Hardoi News: लूट करने वाले की पैरवी कर रहा था फर्जी वकील, उल्टा ही दर्ज हो गया मुकदमा

Hardoi News: उड़ीसा के रहने वाले रोविन दास और अर्जुन दास के खिलाफ दर्ज हुए लूट के मामले में जमानत लेने वाले जामिनदार तो फर्जी है ही, साथ ही उनकी पैरवी कर रहा वकील भी फर्जी निकला है।

Pulkit Sharma
Published on: 2 March 2023 11:36 AM IST (Updated on: 2 March 2023 11:39 AM IST)
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Hardoi News: उड़ीसा के रहने वाले रोविन दास और अर्जुन दास के खिलाफ दर्ज हुए लूट के मामले में अजीब-ओ-गरीब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जमानत लेने वाले जामीनदार तो फर्जी है ही, साथ ही उनकी पैरवी कर रहा वकील भी फर्जी निकला। इस तरह से किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब अदालत ने एनबीडब्लू और धारा 82/83 की कार्रवाई की। सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी की तहरीर पर फजीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया गया है।

सीओ सिटी ने कोतवाली शहर में दी तहरीर में कहा है कि 11 मार्च 2016 को कछौना कोतवाली में दर्ज मुकदमा धारा 392/411 में रोविन दास पुत्र विरजूदास निवासी प्रभोकोट थाना को ज़िला जाजपुर उड़ीसा और जाजपुर ज़िले के थाना कोरई के कोनतरा गांव निवासी अर्जुन दास पुत्र नागेश्वर दास को नामजद किया गया था। इस मामले की कोई अशोक कुमार दीक्षित नाम का वकील पैरवी भी कर रहा था। अशोक पुत्र सिद्धिनाथ निवासी जपरा थाना टड़ियावा व बाबू पुत्र पीतम निवासी नेवादा लोनार को रोबिन दास का और सूबेदार पुत्र नन्हू निवासी नानकगंज ग्रेट कोतवाली देहात और श्रीराम पुत्र रिक्खा निवासी ईश्वरी पुरवा मजरा नानकगंज ग्रंट को अर्जुन दास का जामिनदार बनाया गया था। इधर लगातार गैर हाजर होने पर अदालत ने एनबीडब्ल्यू और धारा 82/83 की कार्रवाई कर दी। इस तरह की कार्रवाई के होते ही सारी कहानी पता चल गई।

सीओ सिटी द्विवेदी ने कहा कि उस मामले में जो जामीनदार लगाए गए, उनका कहीं से कोई भी पता नहीं चल रहा है। नानकगंज ग्रंट के प्रधान के मुताबिक उनके सूबेदार नाम का कोई नहीं है और श्रीराम की 17 जनवरी 2020 में ही मौत हो चुकी है। इसके अलावा अशोक और बाबू की जमानत फर्जी निकली। सीओ सिटी का कहना है कि जब उन्होंने बार एसोसिएशन में अशोक कुमार दीक्षित नाम के वकील के बारे में जानकारी जुटाई तो उधर से जवाब दिया गया कि इस नाम के अधिवक्ता का बार एसोसिएशन में नाम नहीं दर्ज है। लूट के मामले में अदालत के साथ किए गए इस तरह के फजीवाड़े का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सिटी ने कोतवाली शहर में इस मामले में धारा 419/420/468/471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।



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Prashant Dixit

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