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Hardoi News: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को वाहन देकर सड़क पर भेजा तो अभिभावकों को भुगतनी होगी सजा

Hardoi News: 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर व किशोरियों के वाहन चलाते मिलने पर अब उनके परिजनों पर सजा का प्रावधान किया गया है।

Pulkit Sharma
Published on: 4 Jan 2024 10:47 AM IST
Hardoi News
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Hardoi News: अभिभावकों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। अब यदि आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज या ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसको वाहन देते हैं तो यह ध्यान दें कि आपके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। यदि आपके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होगी तो आप पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों को लेकर जताई चिंता के बाद लगातार पुराने कानून में संशोधन किया जा रहा है। देखा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के युवक व युक्तियां सड़कों पर वाहन लेकर फर्राटा भरते है।

ऐसे में कई बार यह युवक और युक्तियां हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। सड़क हादसों को लेकर लगातार कानून में बदलाव किया जा रहा है। कानून को सख्त बनाने का कार्य किया जा रहा है जिससे कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। हरदोई में भी सुबह-शाम को स्कूल व कोचिंग जाने वाले किशोर व किशोरियाँ बिना यातायात के नियमों का बिना पालन किए सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आती हैं। ऐसे में कई बार पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग में किशोरों के चालान पुलिस कर देती है जबकि किशोरियां पुलिस के चलान से बच जाती हैं लेकिन अब किशोर व किशोरियों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करने पर उनके परिजनों को इसकी सजा भुगतनी होगी।

3 वर्ष हो सकती है जेल, जुर्माने का भी है प्रावधान

18 वर्ष से कम उम्र के किशोर व किशोरियों के वाहन चलाते मिलने पर अब उनके परिजनों पर सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी किशोर व किशोरी 18 वर्ष से कम उम्र में वाहन चलाते मिलता है तो उसके परिजन पर नए कानून के मुताबिक 3 वर्ष की सजा व 25000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में यदि आप अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति देते हैं तो अब आप सतर्क हो जाएं शासन की ओर से आदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी जनपदों को आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी।



Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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