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Hardoi News: मासूम के साथ दरिंदगी मामले में पांच लोग दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा

Hardoi News: अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय बालिका 15 जून 2021 को रात करीब 11 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी।

Pulkit Sharma
Published on: 25 Aug 2023 2:35 PM GMT
Hardoi News: मासूम के साथ दरिंदगी मामले में पांच लोग दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा
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(Pic: Newstrack)

Hardoi News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को सुनाए गए एक फैसले में बालिका के साथ दुष्कर्म करने में पांच आरोपितों को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

तमंचा दिखाकर दिया था वारदात को अंजाम

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय बालिका 15 जून 2021 को रात करीब 11 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी। जहां पर सांडी थाना क्षेत्र के सखेड़ा निवासी जन्डैल पुत्र सब्बीर, जीशान पुत्र नेता, अब्दुल पुत्र भूरा, दिलशाद पुत्र सगीर, तस्लीम पुत्र फिरासत ने बालिका को पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सभी लोगों ने तमंचे के बल पर बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। घटना की रिपोर्ट पीड़ित बालिका के भाई ने थाने पर दर्ज कराई थी। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों की दलीलों को सुनकर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।

सरकारी योजना का भी बालिका को दिया जाए लाभ

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनओं के तहत पीड़ित बालिका को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कराई जाए। इस बाबत अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने का भी आदेश दिया। बालिका के परिजनों ने न्यायाधीश का आभार व्यक्ति किया है। उन्होंने कहा कि इन दरिंदों ने बालिका की मासूमियत को तार-तार कर दिया था। परिजनों ने कहा कि देश के संविधान पर पूरा विश्वास था। पीड़ित बालिका के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध पर दोषियों को मौत की सजा होनी चाहिए।

Pulkit Sharma

Pulkit Sharma

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