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Hardoi News: सरकारी कर्मचारियों को बतानी होगी चल-अचल संपत्ति, वरना नहीं होगी पदोन्नति
Hardoi News: जिलाधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति रुक जाएगी।
Hardoi News: सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए शासन की ओर से संपत्ति के ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।शासन के आदेश की डेडलाइन 30 जून है। लेकिन अब तक हरदोई जनपद में महज कुछ ही कर्मचारियों ने पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराया है जबकि अधिकांश कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कराया है। शासन की ओर से चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न कराने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। शासन की ओर से प्राप्त निर्देशों में कहा गया है कि जिस किसी कर्मचारी द्वारा पोर्टल पर विवरण दर्ज नहीं कराया उनकी पदोन्नति को रोक दिया जाएगा।
शासन ने ज़िलाधिकारी को भेजे निर्देश
सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए शासन ने मानव संपदा पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किए जाने की व्यवस्था दी है। 30 जून तक हरदोई जनपद के सभी सरकारी कर्मचारियों को इस पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना है लेकिन मई तक हरदोई जनपद के नामात्र कर्मचारियों ने अपना विवरण दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने की व्यवस्था के साथ ही शासन ने 31 दिसंबर 2023 की तिथि तय की थी इसके बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिवस चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि अब 30 जून तक विवरण फीड करने की समय अवधि दी गई है।
दर्ज न करने पर नहीं होगी पदोन्नति
उत्तर प्रदेश में करीब 27 लाख 78 हज़ार 405 कर्मचारियों में से 18600 कर्मचारियों ने में तक अपना विवरण दर्ज कराया है। शासन की ओर से जारी निर्देश में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों द्वारा विवरण नहीं दर्ज कराया गया है उनकी पदोन्नति के संबंध में कोई भी विचार न किया जाए। राज्य कर्मचारी नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है की अवधि में मानव संपदा पर सभी कर्मचारी के चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराएं।