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Hardoi News: उपसंभागीय परिवहन विभाग ने की प्रदूषण केंद्रों की जांच, वाहन स्वामियों को किया जागरूक, नहीं जागे तो होगी कार्यवाही

Hardoi News: सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है साथ ही बिना मानक पूरे किए वाहन चला रहे वाहन स्वामियों के चालान भी किए जा रहे हैं।

Pulkit Sharma
Published on: 10 Oct 2024 5:43 PM IST
Sub-divisional Transport Department inspected pollution centers, made vehicle owners aware
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उपसंभागीय परिवहन विभाग ने की प्रदूषण केंद्रों की जांच, वाहन स्वामियों को किया जागरूक: Photo- Newstrack

Hardoi News: उपसंभागीय परिवहन विभाग द्वारा जनपद में 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है।शासन के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक दिन सड़क सुरक्षा से लेकर अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है साथ ही बिना मानक पूरे किए वाहन चला रहे वाहन स्वामियों के चालान भी किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में उपसंभागीय परिवहन अधिकारी संजीव कुमार के निर्देशन में उप संभागीय निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा जनपद में संचालित हो रहे प्रदूषण केंद्रों की गहनता से जांच की गई साथ ही प्रदूषण केन्द्रों के संचालकों को प्रदूषण से संबंधित जानकारियां दी और किसी भी तरह का गैरकानूनी कार्य न करने की हिदायत भी दी।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रहा विभाग

संभागीय निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा प्रदूषण केंद्रों की जांच के बाद कई वाहनों के प्रदूषण की भी जांच की जिसमें से एक वाहन जो कि प्रदूषण करता पाया गया उसके चालक को सख्त हिदायत दी गई। सुशील कुमार ने बताया कि दिन पर दिन बढ़ते वाहनों से देश में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ रहा है।

ऐसे में वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच होती रहनी चाहिए। बिना प्रदूषण जांच के सड़कों पर प्रदूषण करते वाहन अगर मिलते हैं तो उन पर ₹10000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का लक्ष्य रहता है।

सुशील कुमार ने बताया कि जो वाहन बीएस 6 इंजन में होते हैं उनकी एक वर्ष तक प्रदूषण मान्य होता है वही बीएस 4 इंजन प्रदूषण में पास होने पर उसकी वैधता 6 माह की रहती है।प्रदूषण जांच के दौरान बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों, एक वाहन पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों को भी रोक कर जागरूक किया गया।सुशील कुमार ने बताया कि उपसंभागीय परिवहन विभाग समय-समय पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता रहता है इसके साथ ही जनपद में यातायात के नियमों के अनदेखी करने वालों के विरुद्ध चालान की भी कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लाई जाती है।



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Shashi kant gautam

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