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Hathras Accident Case: सड़क दुर्घटना के दोषी पूर्व विधायक, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

Hathras Accident Case: पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी को सड़क दुर्घटना का दोषी मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद ने एक साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

G Singh
Report G SinghPublished By Shreya
Published on: 14 May 2022 9:59 PM IST
Hathras Accident Case: सड़क दुर्घटना का दोषी मानते हुए पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
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पूर्व विधायक अनिल चौधरी (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Hathras Accident Case: उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस (Hathras) के न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद (Judicial Magistrate Court Sadabad) ने पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी (Dr. Anil Chaudhary) को वर्ष 1996 में हुई सड़क दुर्घटना (Road Accident) के एक मामले में दोषी मानते हुए एक साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। दुर्घटना में एक युवक की 1996 में मौत हो गई थी। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल दिया है।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 फरवरी 1996 को गांव नगला कली (Nagla Kali) निवासी आनंद मोहन व यज्ञदत्त अपने स्कूटर से सादाबाद (Sadabad) से अपनी साइड में जा रहे थे। स्कूटर पर नंबर नहीं दर्ज था। सुबह करीब नौ बजे एंबुलेंस जीप संख्या यूपी 80 एच 9986 जो वर्ष 1996 में पूर्व विधायक की एंबुलेंस जीप से टकराकर एक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जीप के मालिक अनिल चौधरी इसे खुद चला रहे थे। सहपऊ क्षेत्र में नगला ब्राह्मणान के पास जीप ने स्कूटर को टक्कर मार दी। इससे स्कूटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आनंद व यज्ञदत्त गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सादाबाद अस्पताल लाया गया, जहां पर आनंद मोहन की मौत हो गई। यज्ञदत्त को उपचार के लिए आगरा भेज दिया गया। इस मामले में मुकदमा थाना सहपऊ में दर्ज कराया गया।

विवेचनाधिकारी ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद के न्यायालय में हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वजीत ने आरोपी डॉ. अनिल चौधरी को धारा 279, 337, 427, 304ए के आरोप में दोषी माना। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी रामवीर निवासी पैतखेड़ा थाना खंदौली जिला आगरा को संदेह का लाभ हुए दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने डॉ. अनिल चौधरी को एक साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास झेनला होगा। इस केस के ट्रायल के दौरान पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी कोर्ट में मौजूद थे।

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