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Hathras News: हाथरस कांड- कोर्ट से बरी तीन आरोपी जिला कारागार से रिहा
Hathras News: दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी संदीप को न्यायलय ने दोषी माना था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। संदीप को एससीएसटी एक्ट व 304 में दोषी पाया गया है।
Hathras News: हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को शुक्रवार को अलीगढ़ जिला कारागार से रिहा किया गया। इसमें रामू उर्फ राम कुमार, रवि और लवकुश तीन आरोपी जेल से रिहा हुए है। मुख्य आरोपी संदीप को न्यायलय ने दोषी माना। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। संदीप को एससीएसटी एक्ट व 304 में दोषी पाया गया है। 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद घटना ने तूल पकड़ा था।
जिला कारागार के जेलर पीके सिंह ने बताया कि चार में तीन आरोपियों को शुक्रवार सुबह रिहा किया है। इन्होंने लिखित में पत्र दिया था, जिसके बाद इनकी रिहाई शुक्रवार को की गई है। उन्होंने बताया कि रिहाई को लेकर सुरक्षा का ध्यान रखा गया। हाथरस की विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने बिटिया प्रकरण में गुरुवार को फैसला सुनाया था जिसमें रामू, रवि और लव-कुश को बरी कर दिया गया था। हालांकि शाम को ही अलीगढ़ कारागार से तीनों को छोड़ा जाना था लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तीनों को शुक्रवार सुबह छोड़ा गया। तीनों के परिजन जिला कारागार अलीगढ़ पहुंचे थे।
जाने क्या था पूरा मामला
हाथरस के चंदप्पा इलाके के गांव में 14 सितंबर 2020 को युवती के साथ वारदात हुई थी, जिसके बाद अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया था। इस घटना में एक आरोपी संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 19 सितंबर को संदीप को गिरफ्तार किया था। वहीं बिटिया के मरने से पूर्व बयान के आधार पर तीन अन्य अभियुक्तों के नाम जोड़े गए थे, जिसके बाद लव कुश, रवि और रामू को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया था।