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HC: एटा में बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के मामले मे जांच की प्रगति रिपेार्ट तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार (30 जनवरी) को राज्य सरकार से पूछा है कि गुरुवार (19 जनवरी) को एटा में एक बस दुर्घटना में मारे गए स्कूली बच्चों के मामले में अब तक क्या जांच की गई है। कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या मृतक बच्चों के परिजनेां को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।

tiwarishalini
Published on: 30 Jan 2017 7:44 PM IST
HC: एटा में बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के मामले मे जांच की प्रगति रिपेार्ट तलब
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HC ने सरकार से पूछा- बिना एयरपोर्ट इलाहाबाद कैसे समार्ट सिटी होगा ?

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार (30 जनवरी) को राज्य सरकार से पूछा है कि गुरुवार (19 जनवरी) को एटा में एक बस दुर्घटना में मारे गए स्कूली बच्चों के मामले में अब तक क्या जांच की गई है।

कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या मृतक बच्चों के परिजनों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।

कोर्ट ने स्कूली बच्चों के लिए प्रयेाग की जाने वाली बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किर गए दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबध में जानकारी तलब की है।

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यह आदेश चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोंसले और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने 'वी द पीपुल' नाम के एनजीओ की ओर से दायर एक पीआईएल पर पारित किया।

याची की ओर से कहा गया कि एटा में स्कूल प्रशासन की लापरवाही से कई बच्चों की जान चली गई। कहा गया कि स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं होता है। जिस वजह से बच्चों की जान के लिए हमेशा खतरा बना रहता है।

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