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हाईकोर्ट ने पूछा- शिक्षण संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्सिंग पर कैसे हो सकती है नियुक्ति?
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए पूछा है, कि राजकीय सहायता पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति क्यों की जा रही है? कोर्ट ने कहा है, कि सचिव हलफनामा दाखिल करें, अन्यथा 8 अगस्त 2018 को सुनवाई तिथि पर हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
अपील में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के आउट सोर्सिंग से नियुक्ति करने तथा नियमित चयन रोकने के शासनादेश 6 जनवरी 2011 को रद्द करने की वैधता को चुनौती दी गई है। बस्ती जिले की महिमा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में दायी संगीता देवी की नियुक्ति की गई। शासनादेश आने पर चयन व नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
एकल पीठ ने याचिकाएं मंजूर करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि स्वीकृत नियमित पद पर चयन न कर आउटसोर्सिंग से कैसे नियुक्ति की जा सकती है।