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HC ने UP सरकार से पूछा- अतीक अहमद के असलहों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया?
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने शियाट्स नैनी हमले मामले में लचर जांच पर खेद जताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जांच कर रहे एसपी क्राइम इरफान अंसारी का तबादला क्यों किया गया? यही नहीं कोर्ट ने कहा कि तस्वीरों में अतीक अहमद अपने गुर्गाें के साथ कई असलहेे लेकर शियाट्स में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उनके असलहों के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की।
एसपी के तबादले पर सरकार का ये था जवाब
सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता इमरानुल्ला खां ने कोर्ट को बताया कि जहां तक एसपी क्राइम इरफान अंसारी के तबादले का सवाल है उनका तबादला सरकार ने नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के आदेश पर किया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार के वकील से आयोग के आदेश की प्रति मांगी है और जानना चाहा है कि कोर्ट के कहने पर जांच अधिकारी तैनात था तो क्या आयोग को इसकी जानकारी दी गई थी।
अतीक पर दर्ज 11 मामलों का ब्यौरा मांगा
कोर्ट ने राज्य सरकार से अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों के आरोपियों के नाम और मुकदमे की विचारण स्थिति का ब्यौरा देने को भी कहा है। साथ ही कोर्ट ने जानना चाहा है कि 2002 में हत्या जैसे अपराध के मुकदमे में अभी तक सजा क्यों नहीं हो पाई? सुनवाई पूरी होने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?
ये कहा अपर महाधिवक्ता ने
शियाट्स के प्रॉक्टर रामकिशन सिंह की याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ को अपर महाधिवक्ता ने बताया कि नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत को निरस्त करने की अर्जियां दाखिल की गई है। मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो, इसके लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है।
'अब तक कितने गवाहों के बयान हुए'
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि अब तक कितने गवाहों के बयान हुए हैं और कितनों ने अभियोजन को सहयोग दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि असलहे लेकर शियाट्स में घुसने वाले अभियुक्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की क्या कार्यवाही की गई।
हाल ही में आए नए एसपी क्राइम प्रकाश स्वरूप पाण्डेय को कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कल 1 मार्च को विवेचना कार्यवाही की प्रगति बताई जाए। सुनवाई जारी है।