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शराब पीकर गाड़ी कैसे चला रहे हैं लोग, HC ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी मुड़कट्टा बाबा मंदिर के पास शराब की दुकान को लेकर झूठा हलफनामा देने पर अपर सचिव आबकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी मुड़कट्टा बाबा मंदिर के पास शराब की दुकान को लेकर झूठा हलफनामा देने पर अपर सचिव आबकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न गलत रिपोर्ट पेश करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए।
कानून के अनुसार मंदिर, स्कूल, अस्पताल आदि से शराब की दुकान 50 मीटर एरिया से दूर होनी चाहिए। अपर सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि मंदिर से शराब की दुकान 59 मीटर दूर है। याची की आपत्ति पर कोर्ट ने जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी। न्यायिक अधिकारी ने पैमाइश करायी तो पाया कि मंदिर की दक्षिणी दीवाल से सटी दुकान मात्र 17 मीटर दूरी पर है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।
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कोर्ट ने प्रमुख सचिव से भी बेहतर हलफनामा मांगा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वैध करार वाहन चालक की राष्ट्रीय नीति प्रदेश में लागू क्यों नहीं की जा रही है। यदि शराब की दुकान में शराब पीने की अनुमति देंगे तो शराब पीकर कार चलाने पर कैसे रोक लगा सकेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब की दुकानें दूर रखने के नियम का ठीक से क्यों पालन नहीं हो रहा है। याचिका की अगली सुनवाई 20 सितम्बर को होगी। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने अखिल भारतीय सर्व जनहिताय, सर्वजन सुखाय नीति की जनहित याचिका पर दिया है।