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HC ने योगी सरकार से पूछा- कृपया बताएंगे कब कराना है स्थानीय निकायों का चुनाव ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई जारी है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस डी.बी भोसले और जस्टिस एम.के.गुप्ता ने दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कब तक निकाय चुनाव करायेंगे? कोर्ट ने पूछा कि समय से चुनाव कराने का दायित्व सरकार का है तो वह समय से चुनाव क्यों नहीं करा रही है?
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क्या कहना है याची का ?
याचिकाओं में सरकार के निगमों की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर अधिशासी अधिकारी को निगमों के चेयरमैन का चार्ज देने देने को चुनौती है। याची का कहना है कि निगमों और निकायों के चुनाव समय से कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। चुनाव न कराकर अधिकारियों को चार्ज देना संविधान विरुद्ध है।