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HC : मृतक आश्रित की नियुक्ति में केवल विधवा को मिलेगी आयु सीमा में छूट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित बेटे या बेटी को नियुक्ति की अधिकतम तय आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित बेटे या बेटी को नियुक्ति की अधिकतम तय आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन विधवा को विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। बेटे और बेटी की अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 30 साल और विधवा की 40 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है।
कोर्ट ने कहा कि विधवा को अन्य श्रेणियों एससी/एसटी, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अनुराग अवस्थी की विशेष अपील पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब आयु सीमा बढ़ा दी गई है तो छूट देने का औचित्य नहीं है। विधवा को भी छूट देने का विवेकाधिकार प्राधिकारी को है। याची के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवारत थे। उनकी मौत के बाद बेटे ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। 30 साल अधिक आयु के आधार पर नियुक्ति देने से इंकार को चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। जिसे अपील में चुनौती दी गई थी।