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HC: लामार्टीनियर कॉलेज के स्टूडेंट राहुल श्रीधर की मौत के मामले में फाइनल रिपेार्ट खारिज
लामार्टिनियर ब्याज कॉलेज की छत से गिरकर छात्र राहुल श्रीधर की मौत के मामले में सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
लखनऊ: शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज का लामार्टिनियर ब्याज कॉलेज की छत से गिरकर छात्र राहुल श्रीधर की रहस्यमयी मौत के मामले में सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने गौतम पल्ली पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पुलिस को राहुल की हत्या, आपराधिक षडयंत्र और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में दर्ज इस केस की अग्रिम विवेचना का आदेश भी दिया है। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने एसओ गौतमपल्ली को आदेश दिया है कि वह पूर्व में की गई विवेचना के क्रम में इस मामले की विधिनुसार अग्रेत्तर विवेचना स्वंय करें। इसके साथ ही निष्कर्ष से अतिशीघ्र कोर्ट को भी अवगत कराएं।
उन्होंने यह आदेश राहुल के भाई एस रोहित कुमार की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है। अर्जी में पुलिस की 11 अक्टूबर 2015 को दाखिल अंतिम रिपोर्ट खारिज करने की मांग की गई थी।
प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर जांच करके अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। जबकि इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने जिस लापरवाही और गैरसंवेदनशील तरीके से अपना रोल निभाया है। उसके पीछे कोई सोची समझी चाल हो सकती है। जिसकी जांच सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
तर्क देते हुए कहा गया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर और पैर पर जो चोट के निशान दिखाए गए हैं, वह उंचाई से फर्श पर गिरने से नहीं आ सकते।
कहा गया कि कॉलेज प्रशासन ने जिस सुसाइड नोट को पेश किया है, उसकी हैंडराइटिंग मृतक की हैंडराइटिंग से नहीं मिलती है। यह भी कहा गया कि यदि कॉलेज प्रशासन घटना के तत्काल बाद राहुल को इलाज उपलब्ध कराता तो उसकी जान बच सकती थीं।