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पुलिस भर्ती बोर्ड को याचियों का पक्ष सुनकर निर्णय लेने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को चयनित याचियों का पक्ष सुनकर 4 माह में इनकी नियुक्ति का फैसला लेने को कहा है। इन पर आरोप था कि वे अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर सफलता हासिल की। सरकार का कहना है कि अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी मामले की जांच कर रहे है।

Dharmendra kumar
Published on: 24 Aug 2019 10:43 PM IST
पुलिस भर्ती बोर्ड को याचियों का पक्ष सुनकर निर्णय लेने का आदेश
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को चयनित याचियों का पक्ष सुनकर 4 माह में इनकी नियुक्ति का फैसला लेने को कहा है। इन पर आरोप था कि वे अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर सफलता हासिल की। सरकार का कहना है कि अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी मामले की जांच कर रहे है। शीघ्र निर्णय की उम्मीद है। जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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विशाल कुमार व दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने की। याची अधिवक्ता का कहना था कि याचियों ने सत्यापन के सभी दस्तावेज पेश किये है। काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नही लिया जा सका है। याचियों को सुना नही जा रहा है।

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कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई तथ्य है तो याचियों को प्रति दी जाय और उनका पक्ष सुनकर नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश दिया जाय। याचियों का कहना है कि पुलिस भर्ती 2018 में चयनित हुए हैं और बिना किसी कारण के उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है।



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Dharmendra kumar

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