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HC ने झूठा हलफनामा देने को लेकर अपर मुख्य सचिव और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जारी की नोटिस
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव उ.प्र. प्रभारी सचिव बेसिक शिक्षा एवं एस.बी.सिन्हा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ.प्र. इलाहाबाद को नोटिस जारी की है। द.प्र.सं. की धारा 340 के तहत नोटिस जारी कर दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
अधिकारियों द्वारा कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने महानिबंधक को सी.जे.एम. लखनऊ व इलाहाबाद के मार्फत नोटिस दोनों अधिकारियों पर तामील कराने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कुमारी पल्लवी की याचिका पर दिया है। याची अरूणाचल प्रदेश की डिप्लोमा इन इलेमेन्ट्री एजुकेशनल डी.एल.एड डिग्रीधारक है जिसे एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। कोर्ट ने कहा था कि एनसीटीई द्वारा मान्य प्रशिक्षण डिग्री धारक को सहायक अध्यापक पद की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अर्हता प्राप्त है।
सचिव ने कहा कि प्रदेश के बाहर की डिग्री होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है तो कोर्ट ने पूछा था कि प्रदेश में सहायक अध्यापक नियुक्ति अर्हता में कौन कौन सी डिग्री मान्य है। जिस पर दोनों अधिकारियों से हलफनामा मांगा था। दोनों अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि परिषद ने 28 अक्टूबर 17 को एनसीटीई को पत्र लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की प्रार्थना की है। कोर्ट के द्वारा मांगी गयी जानकारी देने के बजाए एनसीटीई से ही स्पष्टीकरण मांगने की सूचना देने को झूठा माना और कहा कि अधिकारियों ने स्वयं को धारा 196 भा.दं.सं. के अपराध के लिए एक्सपोज (जाहिर) कर दिया है।