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हाईकोर्ट ने कहा- उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सचिव संजय सिंह लेक्चर बनने लायक भी नहीं
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने बुधवार (31 मई) को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सचिव संजय सिंह को बर्खास्त करने का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आए मामले की सुनवाई करते हुए कहा, कि 'संजय सचिव ही नहीं लेक्चरर बनने के भी योग्य नहीं हैं।'
बता दें, कि संजय सिंह ने अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। इस मामले पर एक साल से सुनवाई चल रही थी। फैसले में हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश दिया।
सीबीआई जांच का दिया आदेश
एक अन्य मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्य भारत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ग्वालियर पर फर्जी डिग्री देने के आरोप की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, बोर्ड की मान्यता नहीं है लेकिन पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। गैंग का पता लगा दंडित करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी हैं।
हीं से मान्यता नहीं है
गौरतलब है, कि ग्वालियर बोर्ड की हाईस्कूल इंटर की परीक्षा की कहीं से मान्यता नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को फर्जी सर्टिफिकेट की जांच कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस वीके शुक्ल तथा जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज व अन्य की विशेष अपील पर ये आदेश दिया है।