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HC का आदेश- यूपी के मुख्य सचिव देखें दो आईएएस के खिलाफ शिकायत का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर प्रताड़ित करने के संबंध में दी गई शिकायत मामले को मुख्य सचिव को अपने स्तर पर देखने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर प्रताड़ित करने के संबंध में दी गई शिकायत मामले को मुख्य सचिव को अपने स्तर पर देखने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस नारायण शुक्ला और जस्टिस वीरेंद्र कुमार द्वितीय की बेंच ने अमिताभ की वकील नूतन ठाकुर और प्रदेश सरकार के वकील को सुनने के बाद पारित किया।
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अमिताभ ने पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने राजनैतिक दबाव में उनके निलंबन संबंधी मामले में अनेक फर्जी अभिलेख तैयार कराए, जिनके आधार पर उनका निलंबन दो बार विधिविरुद्ध तरीके से बढ़ाया गया। उनके द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने पर भी इसकी जांच नहीं की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने यह याचिका दायर किया था।
कोर्ट ने अमिताभ से कहा कि चूंकि रंजन अब मुख्य सचिव नहीं हैं, अत: वे वर्तमान मुख्य सचिव को अपनी शिकायत दें और मुख्य सचिव उस पर गुण-दोष के आधार पर स्वयं उचित निर्णय लें।
--आईएएनएस