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कोर्ट का रिक्त पदों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिक्षा निदेशालय को अपने विभाग में रिक्त पड़े पदों की जानकारी विभाग की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

tiwarishalini
Published on: 27 Sept 2017 2:36 AM IST
कोर्ट का रिक्त पदों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश
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लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिक्षा निदेशालय को अपने विभाग में रिक्त पड़े पदों की जानकारी विभाग की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने छह सप्ताह में उक्त जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने पुनीत जायसवाल व दो अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर दिया। याची की ओर से दलील दी गई कि बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न जिलों में कई पद रिक्त हैं। जिन्हें वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाना चाहिए। लेकिन, विभाग इस बात पर विचार नहीं कर रहा है।

मामले पर पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करते हुए निदेशक की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि 26 हजार 115 पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। 3 हजार 219 पर अब भी रिक्त हैं।

इस पर याची की ओर से रिक्त पदों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई। कोर्ट ने याची की प्रार्थना को यथोचित पाते हुए छह सप्ताह में भरे गए पदों व रिक्त पदों की जानकारी सम्बंधित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने के आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।

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tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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