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HC ने CBI को सौंपी श्रवण साहू मर्डर केस की जांच, कहा- मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर'

aman
By aman
Published on: 21 March 2017 1:27 AM IST
HC ने CBI को सौंपी श्रवण साहू मर्डर केस की जांच, कहा- मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर
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प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: हाईकोर्ट ने सीबीआई को राजधानी के सनसनीखेज श्रवण साहू मर्डर केस की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में पुलिसवालों की संलिप्तता की जांच भी करने को कहा है।

कोर्ट ने ने जान के खतरे के बावजूद श्रवण साहू को समुचित सुरक्षा न दिए जाने के कारणों की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मर्डर में पुलिस अफसरों की मिलीभगत की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूरे मामले मे लापरवाही बरतने वाले रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर शिशपाल सिंह को बहाल करने पर आईजी स्थापना से भी 4 अप्रैल तक जवाब-तलब किया है।

'वी द पीपुल' ने दी याचिका

यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने 'वी द पीपुल' की ओर से उसके जनरल सेक्रेटरी प्रिंस लेनिन द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार के सीबीआई को भेजे संदर्भ पर एक माह बाद भी निर्णय न ले पाने पर घोर नाराजगी जताई।

केस 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी में

कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि 'यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' केस की श्रेणी में आता है। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराना जरूरी है।' अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, कि 'इस मामले में स्थानीय पुलिस की संलिप्तता सामने आई है। लिहाजा इसकी जांच सीबीआई से कराना अनिवार्य है।'

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कोर्ट ने सीबीआई को किया केस ट्रासंफर

गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने केस की जांच गत 20 फरवरी को सीबीआई को संदर्भित कर दी थी। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को इस पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया था। सोमवार (20 मार्च) को सीबीआई के वकील रिशाद मुर्तजा की ओर से उनके जूनियर वकील आलोक सिंह ने बेंच को बताया कि संदर्भ निदेशक के पास विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई कि एक माह में सीबीआई उस पर निर्णय नहीं ले पाई। इसके बाद कोर्ट ने कहा, कि वह खुद ही जांच सीबीआई को ट्रासंफर कर रही है।

सीबीआई टेकओवर करे केस

बेंच ने निदेशक को निर्देश दिया कि सीबीआई तत्काल इस केस को टेकओवर कर ले। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को सारे प्रपत्र सीबीआई को मुहैया कराने का आदेश दिया है।

निलंबन के तत्काल बाद बहाली पर भी सख्त

कोर्ट के संज्ञान में जब यह आया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले आरआई को आईजी स्थापना के आदेश पर निलंबन के तत्काल बाद ही बहाल कर दिया गया, तो कोर्ट ने उनसे व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर कारण स्पष्ट करने को कह दिया।

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क्या था मामला?

1 फरवरी 2017 को बाजारखाला क्षेत्र में व्यापारी श्रवण साहू की गोली मार हत्या कर दी गई थी। वह अपने बेटे के मर्डर केस में अहम गवाह थे। इस केस में अकील अंसारी को नामजद किया गया था। वह पहले से ही जेल में बंद है। इस बीच पुलिस ने मर्डर केस में लिप्त अन्य अभियुक्तों अजय पटेल, सत्यम पटेल, अमन सिंह, रोहित मिश्रा और विवेक वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच परिवार वालों की मांग पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को संदर्भित कर दी थी पंरतु सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बावत कोई निर्णय नहीं लिया था।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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