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जज के गनर को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले की बेल खारिज, कोर्ट ने कहा- यह गंभीर अपराध

प्रभारी जिला जज एसएएच रिजवी ने हाई कोर्ट जज के गनर को गोली मारने और उसकी सरकारी पिस्टल लूटने के मामले में जेल में बंद आरोपित मुनीर मेहताब की बेल शनिवार (14 फरवरी) को खारिज कर दी।

tiwarishalini
Published on: 4 Feb 2017 9:05 PM IST
जज के गनर को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले की बेल खारिज, कोर्ट ने कहा- यह गंभीर अपराध
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लखनऊ: प्रभारी जिला जज एसएएच रिजवी ने हाई कोर्ट जज के गनर को गोली मारने और उसकी सरकारी पिस्टल लूटने के मामले में जेल में बंद आरोपित मुनीर मेहताब की बेल शनिवार (14 फरवरी) को खारिज कर दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के इस अपराध को गंभीर करार दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फैाजदारी मुन्ना सिंह यादव के मुताबिक, 25 नवंबर, 2015 को जस्टिस ए एन मित्तल के गनर प्रमोद कुमार अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे।

रास्ते में जुग्गौर रेलवे क्रासिंग के पास आरेापित मुनीर ने जस्टिस ए एन मित्तल के गनर प्रमोद कुमार को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली और अपने साथी के साथ फरार हो गया। इस घटना की एफआईआर थाना गोमतीनगर में दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुनीर को अरेस्ट किया।

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