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केजरीवाल और कुमार विश्वास कानून से ऊपर से नहीं, HC ने ठुकराई व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग
हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे आप पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास को पेशी में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग ठुकरा दी है।
लखनऊ: हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे आप पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास को पेशी में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग ठुकरा दी है।
क्या कहा कोर्ट ने ?
निचली अदालत के पेशी पर छूट न देने के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस ए एन मित्तल ने कहा कि देश का संविधान और कानून अभियुक्तों मे विभेद नहीं करता है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और कुमार विश्वास नामचीन कवि, इससे वे कानून से ऊपर नहीं हो जाते। जिसके चलते उन्हे पेशी से छूट दे दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत यह न्यायिक मजिस्ट्रेट को तय करना होता है कि किस अभियुक्त को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए और किसे नहीं।
क्या था मामला ?
साल 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान सुल्तानपुर में माॅडल कोड आॅफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के आरेाप में अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास पर प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। विवेचना के बाद जून 2015 में इस मामले में पुलिस ने आरेाप पत्र भी लगा दिया। जिसके बाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सम्मन जारी किया। जिस पर दोनों की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई और दलील दी गई कि केजरीवाल सीएम और कुमार विश्वास मशहूर कवि हैं। लिहाजा उन्होंने हाजिरी से माफी दी जाए। यह अर्जी 7 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। जिसके खिलाफ दोनों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।