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लखनऊ: इमामबाड़े के पास बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने पर HC ने हटाई अंतरिम रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (23 मार्च) को इमामबाड़े के पास बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण पर लगे अपने स्थगन आदेश को हटा लिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से मंजूरी न होने के आरेापों पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य 24 अगस्त 2016 को रोक दिया था।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (23 मार्च) को इमामबाड़े के पास बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण पर लगे अपने स्थगन आदेश को हटा लिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से मंजूरी न होने के आरेापों पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य 24 अगस्त 2016 को रोक दिया था। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की खंडपीठ ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैय्यद वसीम रिजवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
क्या कहा गया था याचिका में ?
इमामबाड़े के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य करवा रहा है।
आरोप लगाया गया कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है।
तर्क था कि इमामबाड़ा के प्राचीन इमारत होने के कारण ऐसा करना आवश्यक था।
पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि एलडीए के पास वास्तव में इस निर्माण के लिए अनुमति नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने 24 अगस्त 2016 को अंतरिम आदेश पारित कर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दे दिया था।
एलडीए की ओर से कोर्ट में 21 मार्च केा एक शपथपत्र दाखिल किया गया। बताया गया कि उक्त मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। 21 जनवरी 2017 को हुई स्मारक प्राधिकरण की बैठक में यह मंजूरी मिल गई है।
इसके जवाब में याची पक्ष की ओर से कहा गया कि एलडीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्किंग के निर्माण की वजह से पुरातात्विक स्थल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि निर्माण के लिए मिली अनुमति में उल्लिखित शर्तों का संपूर्णता से पालन करते हुए ही निर्माण कार्य किया जाए।