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हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस नहीं कर सकती दूसरे राज्य में हुई घटना की जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी अन्य राज्य में हुई आपराधिक घटना की जांच नहीं कर सकती।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी अन्य राज्य में हुई आपराधिक घटना की जांच नहीं कर सकती। भले ही शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराने के समय उसी स्थान पर रह रहा हो, जहां एफआईआर दर्ज कराई गई है। न्यायमूर्ति अजय लांबा और न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की बेंच ने यह आदेश आलमबाग थाने में हत्या के प्रयास और दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआईआर को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर दिया।
क्या है मामला ?
इस मामले में पत्नी ने अपने पति और ससुरालजनों पर विशाखापट्टनम और हैदराबाद समेत अन्य बाहरी राज्यों में रहने के दौरान दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। एफआईआर को खारिज किए जाने की मांग करते हुए आरोपियों/याचियों की ओर से घटनाएं बाहर की होने के कारण लखनऊ में सही जांच न हो पाने की दलील दी गई।
क्या कहा गया है शिकायतकर्ता की ओर से ?
-शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज कराए जाने के समय वह लखनऊ में ही रह रही थी।
-कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी के लिए भी यह व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं कि वह पूरे मामले की जांच दूसरे राज्यों में करे।
-यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 177 और 178 का उल्लंघन भी है।
-कोर्ट ने जांच संबंधित राज्य में स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए हैं।