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आजम खां के खिलाफ किसानों के दर्ज मुकदमों पर 27 नवम्बर को सुनवाई

न्यायमूर्ति डी के सिंह ने अर्जी को 5 नवम्बर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। यतीम खाना आदि को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज 9 ऍफ़ आई आर के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम अमानत अर्जी दाखिल की गयी है।

Shivakant Shukla
Published on: 24 Oct 2019 1:48 PM GMT
आजम खां के खिलाफ किसानों के दर्ज मुकदमों पर 27 नवम्बर को सुनवाई
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प्रयागराज: मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां के खिलाफ किसानों द्वारा दर्ज हुई 27 ऍफ़ आई आर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।

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कोर्ट ने पहले ही आजम खां व् अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सांसद आजम खां व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर कमरुल हसन सिद्दीकी व सफ़दर काजमी ने बहस की।इसके अलावा चुनाव के दौरान दर्ज 5 ऍफ़ आई आर में गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत देने की मांग में भी आजम खां ने अर्जी दाखिल की है। राज्य सरकार व बी जे पी प्रत्याशी जया प्रदा ने ऍफ़ आई आर दर्ज कराई है। चुनाव में धार्मिक भावना भड़काने व धांधली के आरोप लगाए गए है।

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न्यायमूर्ति डी के सिंह ने अर्जी को 5 नवम्बर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। यतीम खाना आदि को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज 9 ऍफ़ आई आर के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम अमानत अर्जी दाखिल की गयी है।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

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