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क्षेत्र पंचायत कौंधियारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जानकारी तलब, सुनवाई 27 को
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्र पंचायत कौंधियारा इलाहाबाद की अध्यक्षा श्रीमती अन्नू मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती याचिका पर सरकारी वकील से जानकारी तलब की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 जून नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खण्डपीठ ने अन्नू मिश्रा की याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता का कहना है कि कौंधियारा ब्लाक की सदस्य संख्या 80 है। 20 दिसम्बर 2016 को राज्य सरकार ने कौंधियारा का विभाजन कर नया ब्लाक बरांव घोषित किया और 13 सदस्य बरांव ब्लाक के सदस्य हो गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर बरांव ब्लाक के सदस्यों के भी हस्ताक्षर है, जो कि अब कौंधियारा ब्लाक के सदस्य नहीं है। ऐसे में नोटिस पंचायतराज एक्ट की धारा 15 (2) के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
इसके अलावा नेाटिस का प्रोफार्मा दिया गया है जो नोटिस दी गयी है वह प्रोफार्मा के अनुसार न होने के कारण विधि विरूद्ध है। जिलाधिकारी ने 8 जून 2017 की नोटिस पर 9 जून 2017 को नोटिस जारी कर 3 जुलाई 17 की बैठक की तिथि तय की है। याचिका में नेाटिस की वैधता पर सवाल उठाते हुए रद्द किये जाने की मांग की गयी है।