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HC: गैर राज्यों के डिग्री-डिप्लोमा वाले भी कर सकेंगे आवेदन, 16,448 शिक्षकों की होनी है भर्ती
कोर्ट ने विभाग को दिए अपने आदेश में कहा है किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन सिर्फ इस कारण से निरस्त न किया जाय कि उनके पास दो वर्षीय स्कूल ट्रेनिंग और दो वर्षीय प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है।
इलाहाबाद: प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में हो रही शिक्षकों की नियुक्ति में दूसरे राज्यों से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 16448 टीचरों की भर्ती होनी है।
मान्य हैं गैर राज्यों के प्रमाणपत्र
-कोर्ट ने विभाग को दिए अपने आदेश में कहा है किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन सिर्फ इस कारण से निरस्त न किया जाय कि उनके पास गैर राज्यों का 2 वर्षीय स्कूल ट्रेनिंग और दो वर्षीय प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है।
-अदालत ने यह भी कहा है कि यदि अभ्यर्थी गण किसी और कारण से अयोग्य नहीं है, तो उनके चयन पर विचार किया जाय।
-हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कोर्ट के आदेश के बिना जारी न किया जाय।
-यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने हरेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है।
चयन प्रक्रिया में शामिल
-याचिका में कहा गया था कि याचीगण ने दो वर्षीय स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट राजस्थान के धौलापुर से और दो वर्षीय प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट गुजरात के गांधीनगर से प्राप्त किया है।
-23 दिसंबर 2016 को 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत उन्होंने आवेदन किया था।
-मगर इन प्रमाणपत्रों के आधार पर उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
-याचिका में दलील थी कि गैर राज्यों की डिग्री व डिप्लोमा होने के आधार पर आवेदन करने से रोकना गलत है।
-कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत देकर चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है।