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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग: नियुक्तियां रोकने पर हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब-तलब

aman
By aman
Published on: 17 July 2017 8:25 PM IST
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग: नियुक्तियां रोकने पर हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब-तलब
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प्रतीकात्मक फोटो

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा समूह 'ग' और पदों की भर्ती प्रक्रिया रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से पूछा है कि नियुक्तियां रोके जाने की क्या वजह है? कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट हलफनामा मांगा है। अभिषेक और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय सुनवाई कर रहे हैं।

याचियों के अधिक्ता का कहना था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के 5,288 पदों के लिए 10 फरवरी 2016 और सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 2,874 पदों के लिए 16 जुलाई 2016 को विज्ञापन जारी किया। इन पदों की लिखित परीक्षा, टाइप टेस्ट और साक्षात्कार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सूबे में सरकार बदल गई और आयोग सचिव ने 30 मार्च 2017 को सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी।

याचीगण का कहना था, कि चार माह हो चुके हैं मगर अभी तक न तो कोई जांच की जा रही है और न ही चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस मामले में एक माह बाद सुनवाई होगी।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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