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हाईकोर्ट ने UP सरकार से पूछा- किस कानून के तहत बना मोनाड यूनिवर्सिटी?

aman
By aman
Published on: 16 Aug 2017 3:16 PM GMT
हाईकोर्ट ने UP सरकार से पूछा- किस कानून के तहत बना मोनाड यूनिवर्सिटी?
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हाईकोर्ट ने UP सरकार से पूछा- किस कानून के तहत बना मोनाड यूनिवर्सिटी?

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से पूछा है, कि मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ की स्थापना किस कानून के तहत की गई है और राज्य सरकार को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता देने का किस कानून से अधिकार है। कोर्ट ने यूजीसी से भी विश्वविद्यालय की मान्यता के मुद्दे पर हलफनामा मांगा है तथा विश्वविद्यालय को भी नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति केपी सिंह की खंडपीठ नवनीत कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मोनार्ड विश्वविद्यालय की वैधानिक स्थिति का हलफनामा मांगा है।

विश्वविद्यालय पर आरोप है कि यूजीसी ने इसे मान्यता नहीं दी है लेकिन साल 2013 से डिग्री दी जा रही है। विश्वविद्यालय ने स्वयं ही 2016-17 की मान्यता की अर्जी दी है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि राज्य सरकार ने किस कानून के तहत ऐसा किया है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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