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मोबाइल टॉवर गिराने पर लगी रोक, HC ने LDA वीसी को पक्ष सुनने का दिया आदेश
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कैसरबाग में स्थित भारती इंफ्राटेल के मोबाइल टॉवर को गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने एलडीए वीसी को निर्देश दिया है, कि वह कंपनी की अपील को सुनने के बाद ही इस मामले में फैसला करें।
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यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने भारती इंफ्राटेल लिमिटेड की ओर से दाखिल एक याचिका पर दिया। याचिका के अनुसार 5 मई 2017 को एलडीए के पीठासीन प्राधिकारी ने टॉवर को गिराने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध कंपनी ने एलडीए वीसी के समक्ष अपील दाखिल की। लेकिन वीसी ने 19 अगस्त 2017 को अपील खारिज कर दी।
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अपने आदेश में उन्होंने कहा कि यूपी अरबन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा- 27(2) के तहत कंपनी को अपील का अधिकार नहीं है। क्योंकि टॉवर की जमीन का मालिक स्थानीय निवासी मोहम्मद शाकिब है। जिसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि टॉवर को गिराने से सीधे तौर पर कंपनी प्रभावित होगी। लिहाजा उसकी अपील को सुना जाना चाहिए।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि उक्त अधिनियम की धारा- 27(2) में किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अपील दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। लिहाजा कंपनी अपील दाखिल कर सकती है। न्यायालय ने एलडीए वीसी के 19 अगस्त 2017 के आदेश को खारिज कर दिया व उन्हें निर्देश दिया कि वह कंपनी की ओर से दाखिल अपील पर कानून के तहत शीघ्र निर्णय करें।