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एसटी ट्राइबल को प्रयागराज में बनाने संबधी प्रस्ताव हाई कोर्ट ने किया रद्द

इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शासन के प्रयागराज मंे जीएसटी ट्राइबुनल बनाने संबधी 15 मार्च 2019 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व मे 21 फरवरी 2019 को बनाये गये प्रस्ताव केा तीन महीने में अमल में लाने का आदेश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 31 May 2019 3:01 PM GMT
एसटी ट्राइबल को प्रयागराज में बनाने संबधी प्रस्ताव हाई कोर्ट ने किया रद्द
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

विधि संवाददाता।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शासन के प्रयागराज मंे जीएसटी ट्राइबुनल बनाने संबधी 15 मार्च 2019 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व मे 21 फरवरी 2019 को बनाये गये प्रस्ताव केा तीन महीने में अमल में लाने का आदेश दिया है।

साथ ही कोर्ट ने प्रदेश में बने तमाम न्यायाधिकरणेां व आयेागों में रिक्त पड़े पदेां पर चिंता जतायी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अपेक्षा की है कि बारह सप्ताह के भीतर इन पदेां केा भरने के लिए गंभीर प्रयास किया जाये।

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यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार अरेाड़ा व जस्टिस आलोक माथुर की बेचं ने अवध बार असेासियेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका कको मंजूर करते हुए पारित किया। याचिका में कामर्शियल टैक्स कमिश्नर की ओर से बनाये गये 15 मार्च 2019 के प्रस्ताव केा चुनौती दी गयी थी तथा साथ ही यह मांग भी की गयी थी कि जीएसटी ट्राइबुनल को लखनऊ में स्थापित करने के लिए आदेश जारी किया जाये।

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याचिका में कहा गया था कि पूर्व में 21 फरवरी 2019 को एक प्रस्ताव बनाया गया था जिसमंे जीएसटी ट्राइबुनल की स्टेट बेंच को लखनऊ में स्थापित करने तथा इलाहाबाद व अन्य जगहों पर एरिया बेंचों के गठन का प्रस्ताव था। किन्तु बाद में 15 मार्च 2019 केा उसे बदलकर स्टेेट बेंच प्रयागराज में गठित करने का प्रस्ताव किया गया था।

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Aditya Mishra

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