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सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन हो: HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरांव तहसील के मिश्रीपुर धानापुर गाँव की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश के पालन करने का निर्देश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 30 March 2019 6:44 PM IST
सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन हो: HC
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरांव तहसील के मिश्रीपुर धानापुर गाँव की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश के पालन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याची से कहा है कि लिफाफे के साथ आदेश की प्रति 3 हफ्ते में एसडीएम को दें और वह एक हफ्ते में आदेश का पालन करे। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अनूप कुमार मिश्र की याचिका पर अधिवक्ता बद्री कान्त शुक्ल को सुनकर दिया है। आदेश का फिर भी पालन न होने पर कोर्ट ने याची को दुबारा अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट दी है।

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Aditya Mishra

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