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पुलिस विभाग में अनिवार्य सेवानिवृति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृति पर रोक लगा दी है। दर्जनों पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आर.एस.आर.मौर्या ने दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बावत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवम्बर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। जगत बिहारी तिवारी, खुर्शीद अकबर व तमाम अन्य पुलिसकर्मियों ने इस संबंध में याचिका दी थी।
इस मसले पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय गौतम ने कहा, कि याचीगण को छह जुलाई 2017 के शासनादेश के तहत अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश 11 दिसम्बर 2017 को जारी कर दिया गया। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उनके विरुद्ध कितनी प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृति देने में शासनादेश के नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना स्क्रीनिंग कमेटी बनाए 'पिक एण्ड चूज' के आधार पर सेवानिवृति दे दी गई।
इस पर कोर्ट ने कहा, कि अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश में कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। 11 सितंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब-तलब किया है।