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सहायक शिक्षक: दूसरे चरण में खाली सीटों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
लखनऊ: हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में खाली रह गई सीटों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण संबधी प्रावधानों में विरोधाभाष पाते हुए यह रोक लगाई है। यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने आरती साहू सहित कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया।
बता दें, कि याचियों ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के भर्ती के दूसरे चरण में भरी न जा सकीं सीटों पर खुद की भर्ती के बाबत विचार करने का आदेश देने की प्रार्थना की है।
पाया विरोधाभाष
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भरी न जा सकीं सीटों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा- 3 के उपधारा- 1, 2 व 3 में विरोधाभाष है।
कोर्ट ने पूछा- क्या तरीका अपनाया
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि धारा- 3 के अनुपालन के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है। मामले की 10 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि मामले पर विधिक सलाह मांगी गई है और मामला विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने प्रणाली के स्पष्ट न होने के कारण सचिव, बेसिक एजुकेशन बोर्ड, यूपी, इलाहाबाद के 6 फरवरी 2017 के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी जिसके द्वारा उक्त भर्तियां की जानी थीं।
रोक को जारी रखने का आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि कई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया के क्रम में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी व यदि कोई प्रक्रिया शुरू की गई है तो इसे स्थगित कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने 10 मार्च के अपने रोक के आदेश को जारी रखने का आदेश दिया।