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हाईकोर्ट: छुट्टे जानवरों से खेती को नुकसान और वाहन दुर्घटनाओं पर जवाब दे सरकार

बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लाख जानवर सड़कों पर है।  जिनकी वजह से वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। छुट्टा जानवरों की व्यवस्था न होने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। किसान दलहनी फसल नहीं उगा पा रहे है। सरकारी वकील ने भी इसे प्रदेश व्यापी समस्या स्वीकार किया और कहा कि सरकार उचित कदम उठा रही है।

SK Gautam
Published on: 11 Jun 2023 12:53 PM IST
हाईकोर्ट: छुट्टे जानवरों से खेती को नुकसान और वाहन दुर्घटनाओं पर जवाब दे सरकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य कन्या इंटर कालेज प्रयागराज के प्रधानाचार्य पद पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा किये गए चयन की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व प्रबन्ध समिति से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विपक्षी प्रधानाचार्य पद पर चयनित सुधारानी व कालेज प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी के प्रधानाचार्य पद पर चयन का दावा याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी।

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आर्य कन्या विद्यालय प्रधानाचार्य पद पर चयन विवाद याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगा

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने कार्यकारी प्रधानाचार्या श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील कुमार गौर ने बहस की। इनका कहना है कि याची2016 से तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। चयन बोर्ड ने 2015 में साक्षात्कार लिया जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गयी कि चयन कमेटी के सदस्य योग्यता नही रखते। कोर्ट ने कहा कमेटी के सदस्य निर्धारित योग्यता नहीं रखते।

2018 में पुनः चयन कमेटी गठित हुई। 2019 में परिणाम घोषित किया गया जिससे पता चला कि कमेटी ने साक्षात्कार लिए बगैर 2015 की कमेटी के साक्षात्कार के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया गया। इसलिए चयन नियमानुसार न होने के कारण विधिसम्मत नही है। याचिका की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।

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छुट्टे जानवरों से नष्ट होती फसलों व वाहन दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में छुट्टे जानवरां के चलते नष्ट होती फसलों व बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 8 नवम्बर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य ब्यापी समस्या है।

कोर्ट ने पूछा है कि सरकार ने ऐसे जानवरो की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाये है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी. के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष विमल शर्मा की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता का कहना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लाख जानवर सड़कों पर है। जिनकी वजह से वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। छुट्टा जानवरों की व्यवस्था न होने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। किसान दलहनी फसल नहीं उगा पा रहे है। सरकारी वकील ने भी इसे प्रदेश व्यापी समस्या स्वीकार किया और कहा कि सरकार उचित कदम उठा रही है। कोर्ट ने उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ सरकार से हलफनामा माँगा है।



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