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आजम पर बड़ा फैसला: इस मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट में 3 घंटे चली बहस

पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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Published on: 19 Nov 2020 12:39 PM GMT
आजम पर बड़ा फैसला: इस मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट में 3 घंटे चली बहस
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समाजवादी पार्टी के नेता व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। प्रयागराज हाईकोर्ट में जस्टिस सुमित कुमार की कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध चल रहे दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड वाले मामले में फाइनल बहस हुई।

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9 माह से सीतापुर जेल में बंद

आजम खान की तरफ से प्रयागराज में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने बहस की व सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर पेश हुए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस सुमित कुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के ऊपर यह दोनों मामले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाए थे, जिसमें रामपुर पुलिस द्वारा चार्ज शीट लगाई गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ दोनों मामले में 420, 467, 468, 471, 120 बी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

जेल से रिहा तभी

Azam Khan Abdullah Khan1 फोटो-सोशल मीडिया

आजम खान का परिवार इन्हीं 4 मामलों में पिछले 9 माह से सीतापुर जेल में बंद है। जिसमें से दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हाई कोर्ट प्रयागराज से अभी कुछ दिन पहले आजम खान व उनके बेटे को जमानत दे दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

आजम खान की जमानत देने वाले आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आजम खान को जेल से रिहा तभी किया जाएगा जब शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना के बयान अदालत में दर्ज हो जाएंगे। बयान दर्ज होने से पहले उन्हें जमानत की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद रिहा नहीं किया जाएगा।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक अभी आजम खान को जेल में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में लोग आजम खान के आंतक से आज भी डरे हुए हैं। धोखाधड़ी के जिन मामलों में पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है उनमें उनका बच पाना मुमकिन नहीं है।

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रिपोर्ट- अखिलेश तिवारी

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