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पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राधिका पटेल व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।

Shivakant Shukla
Published on: 15 April 2019 2:36 PM GMT
पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाने का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफल कानपुर नगर के भालचन्द्र को मेडिकल परीक्षा देने के लिए अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याची को टेस्ट की तिथि की सूचना दी जाए। याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दीक्षा देवी व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याचियों में से एक ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु उसे शैक्षिक दस्तावेज पेश करने व मेडिकल परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अपर सचिव शीघ्र ही याची भालचन्द्र को मेडिकल टेस्ट की तारीख देंगे।

कांस्टेबल भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राधिका पटेल व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।

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Shivakant Shukla

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