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यादव को OBC से हटाने की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में यादव, अहिर जाति को पिछड़े वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

Dharmendra kumar
Published on: 5 April 2019 4:01 PM GMT
यादव को OBC से हटाने की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में यादव, अहिर जाति को पिछड़े वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पीके. एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने पृथ्वी फाउण्डेशन नामक संस्था की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि यादव समुदाय का काफी विकास हुआ है। इनकी सामाजिक आर्थिक विकास हो चुका है ऐसे में इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना उचित नहीं है। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न हो चुके यादवों को सामान्य वर्ग में रखा जाए। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और केन्द्र व राज्य सरकारों से याचिका पर जवाब मांगा है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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