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मथुरा-वृन्दावन के घाटों को राष्ट्रीय धरोहर बनाने को दें अर्जी

Gagan D Mishra
Published on: 11 Nov 2017 2:15 AM IST
मथुरा-वृन्दावन के घाटों को राष्ट्रीय धरोहर बनाने को दें अर्जी
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प्रमुख सचिव बतायें, सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण की छूट होगी कि नहीं ?

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने मथुरा वृन्दावन में यमुना घाटों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने व घाटों का सुन्दरीकरण की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने याची को अपना प्रत्यावेदन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में देने की छूट दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने महंत मधु मंगल दास शुक्ला की जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना था कि मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी की सीढ़ियां सैकड़ों वर्ष पुरानी है। पौराणिक महत्व की सीढ़ियां पुरातात्विक महत्व की है। जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वह भारत सरकार को अर्जी दे और वह नियमानुसार निर्णय ले।



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Gagan D Mishra

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