TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

शिक्षामित्रों का हो सकता है अंतर्जनपदीय तबादला, हाईकोर्ट का आदेश

बीएसए ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने के बाद जिले के भीतर तबादले किये थे। इस आदेश को बोर्ड के सचिव ने रोक दिया था। जिसे चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

zafar
Published on: 22 Aug 2016 8:21 PM IST
शिक्षामित्रों का हो सकता है अंतर्जनपदीय तबादला, हाईकोर्ट का आदेश
X

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के जिले के भीतर तबादले को अनुमति न देने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद शिक्षामित्रों के अंतर्जनपदीय तबादले हो सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने शिवपूजन यादव की याचिका पर दिया है।

हो सकेंगे तबादले

-बीएसए ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने के बाद जिले के भीतर तबादले किये थे।

-इस आदेश को बोर्ड के सचिव ने रोक दिया था। जिसे चुनौती दी गयी है।

-कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

-बोर्ड के अधिवक्ता से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मांगी थी तथा यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था।

-सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखने के बाद हाईकोर्ट ने जिले के भीतर किये गये तबादले को रोकने के सचिव के आदेश पर रोक लगा दी है।

-कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के शिक्षामित्रों के अंतर्जनपदीय तबादले हो सकेंगे।



\
zafar

zafar

Next Story