×

हाईकोर्ट का आदेश, प्रदेश में अवैध खनन की जांच के साथ माफिया पर FIR दर्ज करे CBI

चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि जांच के साथ वह मुकदमा दर्ज करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई पूरे प्रदेश में अवैध खनन की पूरी जांच करे, लेकिन किन्हीं पांच जिलों को चुनकर उन पर फोकस करे।

zafar
Published on: 30 Sept 2016 5:45 PM IST
हाईकोर्ट का आदेश, प्रदेश में अवैध खनन की जांच के साथ माफिया पर FIR दर्ज करे CBI
X

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से कहा है कि प्रदेश मे अवैध खनन की जांच के साथ दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को सीबीआई के वकील के एक सवाल पर दिए। वकील ने कहा था कि कोर्ट के आदेश से सीबीआई प्रदेश में माफियाओ द्वारा अवैध खनन की जांच तो कर रही है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीबीआई दोषियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करे।

यह भी पढ़ें...उत्तर प्रदेश में CBI करेगी अवैध खनन मामले की जांच

स्वतंत्र है सीबीआई

-इस पर चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि जांच के साथ वह मुकदमा दर्ज करे।

-हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई पूरे प्रदेश में अवैध खनन की पूरी जांच करे, लेकिन किन्हीं पांच जिलों को चुनकर उन पर फोकस करे।

यह भी पढ़ें...HC से UP को ताजा झटका, अवैध खनन की स्टेटस रिपोर्ट देने से इनकार

-चीफ जस्टिस ने आगे यह भी कहा कि सीबीआई जांच कर अपने स्तर से कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।

यह भी पढ़ें...मुलायम ने पलटा CM अखिलेश का फैसला, कहा- खनन मंत्री प्रजापति की होगी वापसी

अब एफआईआर

-यह आदेश कोर्ट ने अमर सिंह व दर्जनों अन्य की याचिकाओ पर सीबीआई की अर्जी पर पारित किया।

-मालूम हो, कि हाईकोर्ट ने प्रदेश मे हो रहे अवैध खनन की सीबीआई से जांच का आदेश दे रखा है।

यह भी पढ़ें...आखिर क्‍यों बर्खास्‍त किए गए यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति?

-परन्तु सीबीआई का कोर्ट में कहना था वह जांच तो कर रही है, परन्तु आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बिना नही कर पा रही है।

-इस पर कोर्ट ने सीबीआई का भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई करे।

(फोटो साभार:इंडियनएक्सप्रेस.कॉम)



zafar

zafar

Next Story