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Azam Khan: अब आजम खान को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जानें क्या है मामला
Azam Khan News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रामपुर डीएम को आजम खान से 50 हजार रूपया जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। जुर्माना आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी वसूला जाएगा।
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। कोर्ट-कचहरी के इतने चक्कर उन्हें लग चुके हैं कि अब उनका सियासी भविष्य दांव पर है। आजम परिवार का कोई सदस्य आज की तारीख में न तो लोकसभा में है और न ही विधानसभा में। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता को एक और बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रामपुर डीएम को आजम खान से 50 हजार रूपया जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। जुर्माना आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी वसूला जाएगा। दोनों से ये रकम वसूलकर हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी।
किस मामले में लगा है जुर्माना
दरअसल, ये मामला साल 2022 का है। जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ सपा नेता ने उस दौरान अपने वकील के जरिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें उनके रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया गया था। खान ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस के प्रवेश करने से शैक्षिक माहौल खराब होता है। याचिका में विवि परिसर में पुलिस के प्रवेश और कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इस मामले में यूपी सरकार, रामपुर डीएम, रामपुर एसपी और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया गया था।कोर्ट ने याचिका को अनावश्यक बताते हुए उसे खारिज कर दिया था, साथ ही आजम खान और उनके बेटे पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगा दिया था। मगर आजम खान ने अभी तक जुर्माने की रकम अदा नहीं की, जबकि अदालत का फैसला आए एक साल तीन माह का वक्त बीत चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रामपुर डीएम को जल्द जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।
बता दें कि छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर कोर्ट ने बीते साल सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई। आजम सीतापुर जेल में और बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। वहीं, पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में कैद है।