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धोखे से दूसरी शादी पड़ी महंगी, हाईकोर्ट ने पति को कस्टडी में लेने का दिया आदेश

aman
By aman
Published on: 21 Nov 2016 2:12 PM GMT
धोखे से दूसरी शादी पड़ी महंगी, हाईकोर्ट ने पति को कस्टडी में लेने का दिया आदेश
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी व बच्चों के रहते दूसरी शादी करने वाले जयभगवान राणा को कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। साथ ही महानिबंधक को इसके खिलाफ इलाहाबाद के समक्ष मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मुकदमा कायम करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दीपांशी जय भगवान राणा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

क्या है मामला?

-जय भगवान राणा की पहली पत्नी संभल के सिरसा गांव की रहने वाली है।

-उससे जय भगवान के बच्चे भी हैं।

-जय भगवान राणा ने धोखा देकर पहली पत्नी गोमती के जीवित रहते याची दीपांशी से दूसरी शादी कर ली।

कोर्ट में दिया झूठा हलफनामा

-अपनी सुरक्षा के लिए जय भगवान ने हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी की है।

-कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है।

-भारतीय दंड संहिता की धारा-191 के तहत यह अपराध भी है।

आरोपी कस्टडी में

-कोर्ट ने कहा कि याची को पता है उसके बच्चे और पत्नी हैं।

-बावजूद इसके धोखा देकर याची से दूसरी शादी कर ली।

-कोर्ट ने पति को जान बूझकर गुमराह करने के लिए कस्टडी में ले लिया और दूसरी पत्नी दीपांशी को बालिग होने के नाते छोड़ दिया है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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