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हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के एसोसिएशन बनाने पर रोक को सही ठहराया
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पुलिसकर्मियों के एसोसिएशन बनाने पर रोक को सही ठहराया है। न्यायालय ने इस बारे में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने अजय राज पांडेय व एक अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया। वर्ष 2003 में दाखिल इस याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि वह स्पष्ट करे कि पुलिस फोर्स (रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट- 1966 पुलिसकर्मियों के एसोसिएशन बनाने पर रोक नहीं लगाता।
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याचिका में कहा गया था कि यूपी रेकग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल्स- 1979 के तहत पुलिसकर्मी भी एसोसिएशन बना सकते हैं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस बल पुलिस एक्ट- 1861 के तहत आता है। वहीं रूल्स- 1979 को संविधान के अनुच्छेद- 309 के परंतुक के तहत बनाया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जब एक अलग विधान बनाकर पुलिस एसोसिएशन के गठन पर रोक लगा दी गई है तो ऐसे में नियम- 1979 लागू नहीं हो सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा जा चुका है कि पुलिस एक्ट की धारा- 2 के तहत जारी किया गया एक शासनादेश भी अनुच्छेद- 309 के परंतुक के अंतर्गत बनाए गए नियमों से अधिक प्रभावी होता है। कोर्ट ने कहा कि लिहाजा नियम-1979 पुलिस फोर्स पर लागू नहीं होता।