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हाईकोर्ट ने दुबग्गा के खसरा नंबर 457 पर कूड़ा ढेर करने पर लगायी रोक

Anoop Ojha
Published on: 21 Nov 2018 3:57 PM GMT
हाईकोर्ट ने दुबग्गा के खसरा नंबर 457 पर कूड़ा ढेर करने पर लगायी रोक
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लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने दुबग्गा में खसरा नंबर 457 पर नगर निगम के कूड़ा ढेर करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस आदेश के सामने आने के बाद पारित किया जिसमें गत 16 नवंबर के एक आदेश पारित कर पहले ही नगर निगम उक्त स्थान पर कूड़ा ढेर करने पर रोक लगा दी थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को बोर्ड का आदेश मानना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि नगर निगम तब तक वहां कूड़ा नहीं ढेर करेगा जब तक उसे बोर्ड या किसी अन्य न्यायिक फोरम से उसे अनुमति नहीं मिल जाती है। दरअसल नगर निगम उक्त जगह पर कूड़ा ढेर करता है जहां से उसे सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ले जाया जाता है।

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यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने इरशाद हुसैन और अन्य की ओर से अधिवक्ता बी के सिंह के द्वारा दाखिल एक पांच साल पुरानी रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि शहर के मालपुर दुबग्गा में खसरा नंबर 457 पर नगर निगम अवैध तरीके से कूड़ा ढेर करता है जबकि उसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी नहीं ली है।

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बोर्ड की ओर से भी स्वीकार किया गया कि नगर निगम ने उससे अनुमति नहीं ली है। अतः उसने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था परंतु नगर निगम ने केई जवाब नहीं दिया जिस पर गत 16 नवंबर 2018 के उसने निगम के वहां कूड़ा ढेर करने पर रेक लगा दी है। याची की ओर से कहा गया कि बोर्ड के आदेश के बाद भी वहां नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा डम्प कर रही हैं।

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सारी परिस्थितियें पर गौर करने के बाद कोर्ट ने नगर निगम को वहां कूड़ा ढेर करने से मना कर दिया है और कहा कि नगर निगम को बोर्ड का आदेश मानना पड़ेगा।

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Anoop Ojha

Anoop Ojha

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