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हाईकोर्ट ने कहा- सरकारी अस्पतालों के पास खोले जाएं जन औषधि केंद्र

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By aman
Published on: 8 Sept 2017 9:13 PM IST
हाईकोर्ट ने कहा- सरकारी अस्पतालों के पास खोले जाएं जन औषधि केंद्र
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लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है, कि जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए जन औषधि केंद्र सरकारी अस्पतालों के पास ही खोले जाने के प्रयास किए जाएं।

चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस राजन रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए केंद्र सरकार की नीति के अनुसार मेडिकल स्टोर्स स्थापित करने की प्रार्थना की गई थी।

प्रदेश में ऐसे 108 केंद्र हैं

केंद्र सरकार की ओर से अपने जवाबी हलफनामे में कहा गया, कि सरकार जेनरिक दवाओं के बिक्री के लिए जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में इस समय 108 ऐसे केंद्र हैं। जबकि लखनऊ में इनकी संख्या छह है। सरकार ने यह भी बताया कि प्रदेश में ऐसे 37 और लखनऊ में चार और केंद्र जल्द ही खोले जाएंगे।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट

कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्टि जताते हुए कहा, कि 'प्रतिवादीगण इन केंद्रों को सरकारी अस्पतालों के समीप स्थापित करने का प्रयास करें।'

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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